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सीएम योगी का आदेश, महाकुंभ के जाम से निपटने के लिए वरिष्ठ अधिकारी स्वयं सड़क पर उतरें

महाकुंभ के कारण प्रयागराज सहित प्रदेश के कई जिलों में बनी भीषण जाम की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं सड़क पर उतरें। हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। जहां जाम होगा वहां के अधिकारियों की जवाबदेही

सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा, प्रस्तावित कार्यक्रम में होंगे कई महत्वपूर्ण आयोजन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छह फरवरी को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंच सकते हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय विथ्याणी परिसर में 100 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही वह यमकेश्वर महादेव मंदिर

योगी सरकार का बड़ा कदम; अब रेप के मामले में नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत; विधानसभा से बिल पास

*योगी सरकार का बड़ा कदम; अब रेप के मामले में नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत; विधानसभा से बिल पास*

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रेप समेत महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में आरोपी को किसी भी कीमत पर अग्रिम जमानत न मिले, इसके लिए योगी सरकार ने विधानसभा में दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन ) विधेयक 2022 पास कर दिया है. इस सीआरपीसी संशोधन विधेयक के मुताबिक, महिलाओं से रेप और बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने वालों को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी. अब इसे विधान परिषद में पारित कराया जाएगा.

दरअसल, गुरुवार को यूपी विधानसभा में दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन ) विधेयक 2022 पेश किया गया, जिसे बाद में पारित कर दिया गया. इस विधेयक में राज्य के संबंध में सीआरपीसी, 1973 की धारा 438 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार ने एक बयान में दावा किया कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए यौन अपराधों में जैविक सबूतों (बायोलॉजिकल एविडेंस) के त्वरित संग्रह को सुनिश्चित करने, जैविक साक्ष्य को मिटाने से रोकने, प्रासंगिक सबूतों को नष्ट करने की संभावना को कम करने और आरोपी के भीतर डर पैदा करने या पीड़ित या गवाह को मजबूर करने से रोकने के लिए आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है. इतना ही नहीं, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक तथा निजि सम्पति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 भी पारित किया है.

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