जिन लोगों के पांच या इससे ज्यादा बार चालान कटे हैं, अब ऐसे लोग अपने वाहनों का न तो बीमा करवा पाएंगे और न ही पॉल्यूशन सर्टिफकेट जारी करवा पाएंगे। प्रशासन के ट्रांसपोर्ट विभाग ऐसे वाहन चालकों का नान बी ट्रैन्जेएट (लेन-देन न करने) की सूची में शामिल कर दिया