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हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट : कोर्ट ने असीमानंद सहित सभी आरोपियों को किया बरी

हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट

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2007 में, हैदराबाद की मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके के मामले में NIA की विशेष कोर्ट का फैसला आ गया हैं | कोर्ट ने मामले में असीमानंद सहित सभी 5 आरोपियों को बरी कर दिया है |आपको बता दें कि 18 मई 2007 को हैदराबाद की मक्का मस्जिद में उस समय ब्लास्ट हुआ था जब मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जा रही थी | जिसमें लगभग 9 लोगों की मौत हो गयी थी और 58 लोग घायल हो गए थे | पिछले 11 सालों से इस मामले में कई मोड़ देखने को मिल रहे थे | दरअसल, इस मामले की जांच पहले हैदराबाद पुलिस कर रही थी | जिसमें पुलिस ने अपनी जांच में किसी मुस्लिम संगठन का जुड़ा होना बताया था| लेकिन, इसके बाद यह माला CBI के हाथों सौप दिया गया था | वहीँ,CBI की जांच रिपोर्ट से एक नया मोड़ आ गया था | CBI ने अपनी रिपोर्ट में हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत का नाम लिया और उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया | वहीँ, इस घटना में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया | जिसमें अभिनव भारत के सभी सदस्य स्वामी असीमानंद सहित, देवेन्द्र गुप्ता, लोकेश शर्मा उर्फ अजय तिवारी, लक्ष्मण दास महाराज, मोहनलाल रतेश्वर और राजेंद्र चौधरी को आरोपी बनाया गया था | इस मामले में,CBI ने 68 चश्मदीद की गवाही ली थी जिसमें से 54 गवाह अपने बयान से मुकर गए थे | आपको बता दें कि NIA  ने करीबन 200 गवाहों से पूछताछ की थी और आज कोर्ट ने दो मिनट में ही अपना फैसला सुना दिया | कोर्ट ने कहा कि पेश किये गए सबूत इन पांच लोग के आरोपी होना साबित नहीं करते | सूत्रों के अनुसार NIA कोर्ट के फैसले का अध्ययन के बाद निश्चय करेंगी कि वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करें या नहीं | वहीँ, AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आरोपियों का जून 2014 के बाद से अपने बयान से पलटने का आरोप लगाया | और NIA पर ठीक से काम न करने का भी आरोप लगाया |

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