राफेल विमान की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है. सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को राफेल सौदे की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। ने कहा कि राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर शक करने की कोई वजह नहीं है.शुक्रवार को SC ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उसे 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के NDA सरकार के फैसले में कोई अनियमितता नहीं मिली है। इसके साथ ही कोर्ट ने राफेल डील को लेकर दाखिल की गई सारी याचिकाएं भी खारिज कर दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कई अहम टिप्पणियां कीं. पढ़ें सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणियां.
1. राफेल विमान सौदे में कोई संदेह नहीं है.
2. राफेल की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं हैं.
3. राफेल सौदे में कोई संदेह नहीं है इसलिए इससे जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज किया जाता है.
4. चीफ जस्टिस बोले कि राफेल विमान हमारे देश की जरूरत है.
5. चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑफसेट पार्टनर की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है. किसी व्यक्ति के लिए निजी धारणा के आधार पर डिफेंस डील को निशाने पर नहीं लिया जा सकता है.
6. राफेल सौदे के दाम, प्रक्रिया और ऑफसेट पार्टनर किसी भी मुद्दे पर हमें कोई दिक्कत नहीं है.
7. इस फैसले को लिखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और सौदे के नियम को ध्यान में रखा. मूल्य और जरूरतें भी हमारे ध्यान में रही थीं.
8. शीर्ष अदालत ने कहा कि कीमतों के तुलनात्मक विवरण पर फैसला लेना अदालत का काम नहीं है.
कांग्रेस पर बरसे राजनाथ कहा
राफेल पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस का जमकर घेराव किया है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, ‘मामला पहले से बिल्कुल स्पष्ट था। हम पहले से कह रहे थे कि कांग्रेस राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आधारहीन आरोप लगा रही है।’