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अलवर यौन शोषण मामले में फलाहारी बाबा दोषी करार, उम्रकैद की सजा

अलवर यौन शोषण मामले में फलाहारी बाबा दोषी करार, उम्रकैद की सजा

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जयपुर:

राजस्थान में अलवर के बहुचर्चित यौन शोषण के मामले में फलाहारी बाबा उर्फ कौशलेंद्र प्रपन्नचार्य को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने फलाहारी बाबा को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है।  इसके साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।अदालत में मंगलवार को दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद न्यायाधीश ने फैसले के लिए बुधवार का दिन तय किया था।

इससे पहले 15 सितंबर को अंतिम बहस शुरू हुई थी और कोर्ट में सरकारी वकील की ओर से पीड़िता के पक्ष में बहस के बाद बचाव पक्ष की ओर से उसके वकील ने बहस की। बहस के दौरान सरकारी वकील ने कहा था कि पीड़िता आरोपी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य उर्फ फलाहारी बाबा को पिता तुल्य मानती थी।  बाबा द्वारा पीड़िता के साथ जो कृत्य किया गया, उसके पर्याप्त साक्ष्य और गवाह मौजूद हैं। आरोपित फलाहारी बाबा के बयान 30 अगस्त को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1 की अदालत मे दर्ज किए गए थे। इस दौरान फलहारी बाबा से कोर्ट ने 88 सवाल किए थे, जवाब में उसने खुद को निर्दोष बताया।

अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि बुधवार को अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से दर्ज करवाए गए 30 अभियोजन साक्ष्यों की गवाही के आधार पर आरोपित के बयान दर्ज किए।  इससे पहले मामले में 9 मार्च, 2018 को पीड़िता के बयान दर्ज हुए थे और इसके बाद जिरह हुई थी।

सुनवाई के दौरान आरोपित बाबा बीमारी का बहाना बना कर एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गया था। डॉक्टरों ने जब उसे स्वस्थ घोषित किया तो 23 सितंबर को पुलिस ने उसे अस्पताल से ही गिरफ्तार कर एसीएएम कोर्ट 3 के द्वारा उसको फिट घोषित किए जाने के बाद पुलिस ने 23 सितंबर को अस्पताल से गिरफ्तार कर एसीजेएम कोर्ट 3 में पेश किया था। न्यायालय ने उसे 16 दिन का न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। तब से आरोपित न्यायिक हिरासत में है।

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