हिंदू महासभा ने कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण के किलाफ दाखिल की याचिका, SC का जल्द सुनवाई से इंकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री चुने गए एच डी कुमारस्वामी की नियुक्ति को चुनौती देने वाले हिंदू महासभा द्वारा दायर याचिका की जल्दी सुनवाई करने से इंकार कर दिया।
हिंदू महासभा ने जनता दल (सेक्युलर) नेता एचडी कुमारस्वामी को आमंत्रित करने पर कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई वाला के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें कुमारस्वामी के राज्य में सरकार बनाने को’असंवैधानिक’ बताया गया है।
गौरतलब है कि 19 मई को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद राज्य में सरकार बनाने के लिए गवर्नर वजुभाई वाला ने कुमारस्वामी को आमंत्रित किया था। येदियुरप्पा ने दो दिन बाद सदन में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनके पास बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या नहीं थी।
कुमारस्वामी 23 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटों मिलीं थी। जो नंबर एक पर थी। कांग्रेस 78 सीटों के साथ दूसरे नंबर थी और 37 सीटों के साथ जेडीएस तीसरे नंबर पर थी। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते गवर्नर ने भाजपा को पहले आमंत्रित किया था। लेकिन भाजपा के नेता बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिये। जिसके कुमारस्वामी को गवर्नर ने आमंत्रित किया। अब कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के नेता एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जिसमें सभी विपक्षी पार्टियों के नेता शपथग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयऩ के शामिल होने की संभावना है।