गुरुग्राम जिले के एक स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या के मामले की सुनवाई न्यायाधीश जेएस कुण्डू की अदालत में चल रही है। सोमवार को आरोपी पक्ष द्वारा दायर की गई तीनों याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि अब आरोपी पर वयस्क के रुप में मुकदमा चलेगा। इस मामले में अदालत पहले ही अगली सुनवाई के लिए 4जुलाई की तारीख निश्चित कर चुकी है।
जानकारी के अनुसार सीबीआई ने 11वी कक्षा के छात्र भोलू को हिरासत में लेकर उसे 3 दिन के रिमांड पर रखकर पूछताछ की थी। आरोपी के परिजनों ने आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। वहीं सीबीआई द्वारा आरोपी के फिंगरप्रिंट लेने व रिमांड को भी गलत ठहराया है। अदालत ने इस मामले में 14मई को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दरअसल 8सितंबर को जिले के एक स्कूल में कक्षा दूसरी के छात्र प्रिंस की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आनन—फानन में स्कूल के ही बस कंडक्टर अशोक को आरोपी मानकर गिरफ्तार कर लिया था। जब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई तो सीबीआई ने पुलिस की जांच को ही बदल दिया और गिरफ्तार किए गए आरोपी अशोक को निर्दोष साबित करते हुए, स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र भोलू को गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने उससे काफी पूछताछ भी की थी। वह आजकल फरीदाबाद स्थित बाल सुधार गृह में बंद है।
हिन्द न्यूज टीवी के लिए गुरुग्राम से अभिषेक