दिल्ली –Naresh Tomar———-: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वह दुकान जो नगर निगम अधिकार क्षेत्र में रजिस्टर्ड है खोली जायगी .
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कालोनी के नजदीक बनी दुकानें और अकेले दुकानों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर की दुकान को खोलने की इजाजत दे दी है। जो नगर पालिका निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हो.
नगर निगम और नगर पालिकाओं के बाहर स्थित रजिस्टर्ड मार्केट भी आज से खुल सकेंगे। हालांकि दुकान में सिर्फ 50% कर्मचारी काम करेंगे सभी को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहना होगा।
*गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक नान हॉटस्पॉट एरिया में आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर में खोले जा सकेंगे। अभी सोशल डिस्टेंस इन का पालन करना और मास्क पहनना जरूरी है
*ग्रामीणों और अर्थ ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें और गृह मंत्रालय की शर्त के अनुसार खोला जा सकता है.
*शहरी इलाकों में आवासीय कालोनी के पास बनी दुकान और अकेली दुकान में गैर जरूरी चीजें और सेवाएं भी आज से शुरू की जा सकती है.
*ग्रामीण इलाकों में सभी तरह की दुकान और गैर आवश्यक चीजों और सेवाओं की आज से शुरू हो सकती है.
*नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर के मार्केट कॉन्पलेक्स को बहार की दुकान खोलने की अनुमति है
*कोरोना वायरस लॉक डाउन के बीच आज से सभी छोटी दुकानों को भी खोलने की परमिशन दे दी गई है.
इन सेवाओं पर रहेगी पाबंदी
*नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड के माल कि मैं दुकान नहीं खुलेगी।
*नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसर मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड माल की दुकान फिलहाल नहीं खुलने जा सकेगी।
*शॉपिंग माल, शॉपिंग कांपलेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कांपलेक्स, ओपन एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर ,बार और ऑडिटोरियम असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
*बड़ी दुकान है और हफ्ते में एक दिन लगने वाले सफ्तहिक मार्केट बंद रहेंगे।
*दिल्ली में नेहरू प्लेस लाजपत नगर सरोजिनी मार्केट जैसे बाजार अभी नहीं खुल सकेंगे।