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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा सही हाथ में जाए.देश के किसानो को होगा सीधा लाभ 

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Naresh Tomar: मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़े बदलाव किए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा सही हाथ में जाए इसके लिए केंद्र सरकार ने इसमें बड़े बदलाव किये है. लाभार्थी की पात्रता का पता लगाने के लिए आप 5 फ़ीसदी किसानों का भौतिक सत्यापन होगा।कृषि मंत्रालय ने कहा है कि जिले के कलेक्टर के नेतृत्व में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। जिसके लिए जिला स्तर पर एक सिस्टम बनाया जाएगा।

 मंत्रालय चाहता है कि राज में इसकी स्कीम के नोडल अधिकारी नियमित रूप से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की निगरानी करें अगर आवश्यकता महसूस हो तो बाहरी एजेंसी से भी काम लिया जा सकता है। केवल उन्हीं लाभार्थियों का सत्यापन किया जाए जिन्हें लाभ प्राप्त किया है.  अगर कोई वयक्ति गलत तरिके से इसका लाभ लेता है. तो सरकार पैसा वापस लेगी। सूत्रों की मानें तो अब तक करीब सवा लाख लोगों के खाते में जमा कराई गई रकम वापस सरकार ने ली है.

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल में संसद को बताया कि लाभार्थी के डाटा के आधार वेरिफिकेशन को भी अनिवार्य कर दिया गया है. अगर संबंधित एजेंसी को प्राप्त डिटेल के आधार से समानता नहीं मिलती है। तो संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य माध्यम से  जानकारी ले सकता है।  तोमर ने बताया कि इस तरह मंत्रालय इस बात को सुनिश्चित करता है कि स्कीम के तहत फायदा लाभार्थियों को राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार से प्रमाणित होने के बाद ही मिले।

किसान होने पर भी कैसे नहीं मिले इस स्कीम के फायदे मोदी सरकार ने सभी किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम लागू कर भले ही कुछ करती हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए जो शर्ते लगाई गई है जिन लोगों के लिए कंडीशन लागू है. वह यदि गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं तो आधार वेरिफिकेशन में पता चल जाएगा। सभी 14 करोड़ 50 लाख किसान परिवार इसके लिए पात्र है. पति पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चे को एक इकाई  माना जाएगा। जिन लोगों के नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में पाया जाएगा वहीं इसके हकदार होंगे। एमपी एमएलए मंत्री और मेयर को भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा भले ही वह किसान हो और खेती करता हो यदि उन्होंने आवेदन किया है। तो पैसे नहीं आएंगे मल्टी टास्किंग स्टाफ चतुर्थ श्रेणी समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर केंद्र सरकार ने किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को लाभ नहीं मिलेगा। 

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