नरेश तोमर, केंद्रीय बैठक में डाटा सुरक्षा बिल को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल के मुताबिक डाटा लीक होने पर कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। निजी डाटा सुरक्षा बिल के तहत व्यक्तिगत डाटा के इकट्ठा करना और उसे किसी के साथ साझा करने पर जुर्माने का प्रावधान है।
- केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस विधेयक में निजी डेटा के संचालन के संबंध में ढांचा तैयार करने की बात कही गई है.
- जिसमें सार्वजनिक एवं निजी निकायों के आंकड़े भी शामिल हैं।
- जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि यह विधेयक संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जायेगा।
- भारत में निजी डाटा सुरक्षा बिल GDPR की तर्ज पर ही पेश किया गया है.
- जिसे यूरोपियन यूनियन ने 2018 में लागू किया था।