केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) पर जारी खींचतान और राजनीति के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर के लिए सुनवाई हुई और मामला मंगलवार तक के लिए टाल दिया गया. कोर्ट ने सीवीसी रिपोर्ट की कॉपी सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को देने का आदेश दिया, जिस पर उन्हें सोमवार तक जवाब देना होगा. सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के जवाब के बाद ही अब सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन तय करेगा. उन्हें सोमवार तक जवाब देना है.उनपर कुछ और आरोप हैं जिनकी जांच जरूरी है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम आलोक वर्मा के वकील को रिपोर्ट की सीलबंद कॉपी देंगे. आपको सीलबंद लिफाफे में जवाब देना होगा.
हालांकि कोर्ट ने राकेश अस्थाना को रिपोर्ट की कॉपी नहीं देने का आदेश दिया. कोर्ट ने 20 नवंबर तक के लिए अगली सुनवाई टाल दी. सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था. इस मसले को अलग-अलग याचिकाओं के जरिए कोर्ट में रखा गया है. सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को क्लीनचिट नहीं दी है. सीवीसी ने कुछ आरोपों पर और जांच की बात कही है.