You are here
Home > slider > समलैंगिकता के हक में ऐतिहासिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा समलैंगिकता अपराध नहीं

समलैंगिकता के हक में ऐतिहासिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा समलैंगिकता अपराध नहीं

Share This:

आज आईपीसी की धारा 377 की की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है समलैंगिकता अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिकों को भी इज्जत से जीने का हक है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को शीर्ष कोर्ट ने 4 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जुलाई में शीर्ष अदालत में आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई थी।

वहीं सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सभी पक्षकारों को पीठ ने अपने-अपने दावों के समर्थन में 20 जुलाई तक लिखित दलीलें पेश करने को कहा था। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस मामले में 2 अक्टूबर से पहले ही फैसला आने की संभावना है क्योंकि उस दिन मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

Leave a Reply

Top