देश में ड्राइविंग करने वालों के लिए सरकार की और से एक राहत की खबर है। अब किसी को भी ड्राईविंग करते वक्त अपने लाइसेंस या गाड़ी के अन्य दस्तावेज लेकर चलने की जरूरत नहीं है। साथ ही पुलिस किसी के भी लाइसेंस या वाहन के दस्तावेज जब्त नहीं कर सकेगी। आपको बता दें की केंद्र सरकार ने राज्यों के परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया है कि वे सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों की कॉपी न लें। वाहन चालक के पास उपलब्ध उसकी ई-कॉपी ही काफी है। इसका मतलब ये है की अगर आपके मोबाइल में आपके लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेज की कॉपी है तो आपको ओरिजिनल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक पुलिस और राज्यों के परिवहन विभागों को आइटी एक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप पर मौजूद दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी इसके लिए मान्य होगी।