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बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की अबू सलेम की याचिका, शादी के लिए मांगा रहा था पैरोल

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मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीरियल बम विस्फोट में सजा काट रहे अबू सालेम की पैरोल की मांग को खारिज कर दिया। अबू सलेम ने शादी करने के लिए 45 दिन के पैरोल की मांग की है।

21 अप्रैल को, नवी मुंबई आयुक्त ने सलेम के पैरोल आवेदन को खारिज कर दिया, जिसे उसने शादी करने के लिए पैरोल के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।

अबू सलेम ने दूसरी बार शादी करने के लिए 45 दिनों के लिए पैरोल मांगा है।

1993 के मुंबई बम विस्फोटों में दोषी होने के बाद गैंगस्टर जेल में आजीवन सजा काट रहा है। बम बिस्फोट में 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग घायल हो गए थे। दिल्ली की अदालत द्वारा 2002 के जबरन धन उगाही करने के मामले में उसे सात साल तक कारावास की सजा सुनाई गई है।

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