सरकार ने आयकरदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने की तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त, 2018 कर दी है। ऐसे आयकरदाता जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उन्हें अपना ई – आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना था लेकिन सरकार ने किन्हीं कारणों से यह तीथि बढ़ा दी है।
The last date for submission of income tax has been extended from 31st July to 31st August 2018, I request every taxpayer to submit their income tax by the due date, fulfil their duty as a law-abiding citizen and contribute in the nation building.https://t.co/f775e9sfsy
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) July 26, 2018
वित्त की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि, ‘ इस मामले पर विचार के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है ।’
दिल्ली के चार्टर्ड एकाउंटेंट आरके गौड़ का कहना है कि इस निर्णय से व्यक्तिगत, वेतनभोगी और ऑडिट की न करवाने वाले छोटे कारोबारियों को सुविधा होगी।
इस बीच, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर नागरिकों से आगे बढ़ाई गई तारीख तक अपने करों का भुगतान करने की अपील की है, गोयल ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक महीने बढ़ाई गई है तो मैं करदाताओं से अपील करता हूं कि वे निर्धारित तारीख तक अपना आयकर जमा कराएं।