प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के दावों का 60 दिनों के भीतर भुगतान ना करने वाली बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय नए दिशा-निर्देश तैयार कर रहा है।
आपको बता दें, मौजूदा समय में कंपनियां दावों के भुगतान से 6 से 7 माह तक का वक्त लगाती है। केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों से बीमा कंपनियों द्वारा किए जा रहे खिलवाड़ो पर अंकुश लगेगा। वर्ष 2017-18 में कंपनियां ने 24,352 करोड़ रूपये का प्रीमियम इकट्ठा किया था। जिसमें से कुल 16,000 करोड़ रूपये में से किसानों को सिर्फ अब तक 11,000 करोड़ रूपये का मुआवजा मिला है।
अगले महिने लागू होगे दिशा-निर्देश
कृषि मंत्रालय के मुताबिक किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए पीएमएफबीवाई (PMFBY) लाया गया था। कई मामलों में अनदेखी की शिकायत मिली। इसलिए नए दिशा-निर्देशों में सख्ती बरतने पर भी बात बनी है। कई स्तरों पर तकनीकी कारण दिखाकर दावे खारिज किए गये है। जिनकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्रालय को होना जरूरी है। सरकार इस बार किसानों को उनका पूरा लाभ बीमा कंपनियों से भुगतान के जरिये निकालेगी और आगे के लिए नए दिशा-निर्देश लागू करेगी।