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अदालत बोली नवीन जिंदल दोषी, लगाओ धारा 420

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सीबीआई की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में कांग्रेस नेता एवं उद्योगपति नवीन जिंदल व अन्य के खिलाफ घूसखोरी के लिए उकसाने का अतिरिक्त आरोप तय करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने नवीन जिंदल पर आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक मानसिकता के तहत अतिरिक्त आरोप दर्ज करने के लिए कहा है। इसके साथ ही अदालत ने निहार स्टॉक लिमिटेड के निदेशक बीएसएन सूर्य नारायण, मुंबई एस्सार पावर लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुशील मारू और जिंदल स्टील एंड पावर (जेएसपीएल) के सलाहकार आनंद गोयल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बी) के तहत धारा 120 (बी) के तहत आरोपों को तैयार करने का भी आदेश दिया है।

झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक से जुड़ा मामला

आपको बता दे कि यह मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा हुआ है। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ 16 अगस्त को औपचारिक तौर पर आरोप तय किए जाएंगे। अदालत ने अप्रैल 2016 में जिंदल , पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव , झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा , पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और अन्य 11 के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत आपराधिक षडयंत्र , धोखाधड़ी के लिए आरोप तय करने के आदेश दिए थे।

इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड कोयले के ब्लॉक में अनियमितताओं से संबंधित मामले में कथित रिश्वत के लिए जिंदल और अन्य के खिलाफ आरोप लगाए थे। बाद में नारायण, मारू, गोयल और गुड़गांव के ग्रीन इन्फ्रा के सिद्धार्थ मदरा और मुंबई स्थित के ई अंतरराष्ट्रीय मुख्य वित्तीय अधिकारी राजीव अग्रवाल के खिलाफ एक अतिरिक्त चार्जशीट दायर की गई।

 

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