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ATM से लिमिट से ज्यादा निकाला कैश, तो देना पड़ेगा GST; जानें और क्या हुआ है बदलाव

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बैकों द्वारा अपने कस्टमर्स को दी जा रही एटीएम, चेकबुक या स्टेटमेंट आदि पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये सेवाएं बैंक की तरफ से अपने कस्टमर्स को मुफ्त सेवा के रूप में दी जाती है।

बता दें कि ये जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज और कस्टम के सवाल-जवाब के तौर पर दी गई है।

वहीं टैक्स विभाग का कहना है कि वो क्रेडिड कार्ड के बकाए का लेट पेमेंट करने, ईएमआई भुगतान करने में विफल होने पर बैंक कस्टमर्स से जीएसटी लेंगे।

साथ ही अगर आप एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन के बाद भी पैसे निकालते हैं तो उस पर आपको जीएसटी देना होगा।

गौरतलब, है कि बैकों द्वारा अपने कस्टमर्स को हर महीने एटीएम से 3 से 5 ट्रांजैक्शन फ्री करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन अब कस्टमर इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन करेगा तो उस पर जीएसटी लगाया जाएगा।

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