रेल में यात्रा करने के दौरान अगर किसी की मौत या कोई दुर्घटना हो जाती है तो अब रेलवे को उसका मुआवजा यात्री को देना होगा। दरअसल, भारतीय रेलवे को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ट्रेन में चढ़ते और उतरते समय अगर किसी की मौत या कोई दुर्घटना होती है तो रेलवे को उसका मुआवजा देना होगा। भारतीय रेवले की धारा 124A के अनुसार यात्री की आत्महत्या करने, आत्महत्या का प्रयास करने, जानबूझकर चोट लगने जैसी स्थितियों में मुआवाजा नहीं दिया जाता।
वहीं अब देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को ऐसी घटनाओं या मौत पर मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि फिर चाहे पीड़ित की गलती इसमे हो या फिर नहीं हो। वहीं कोर्ट ने यात्रियों की लापरवाही से भी इंकार नहीं किया है।