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उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ दो बदमाशों को लगी गोली दिल्ली की ओर से आ रहे थे बदमाश, एसीपी सिद्धार्थ गौतम

NareshTOmar (गाजियाबाद):‐--दिनांक 12/13 जनवरी को मध्य रात्रि में थाना शालीमार गार्डन द्वारा पिकेट लगाकर चेकिंग की जा रही थी ।   चेकिंग के दौरान सामने से दो पहिया वाहन पर दो बाइक सवार आते हुए दिखाई दिए, वजीराबाद रोड से जीडीए मार्केट की तरफ जा रहे थे पुलिस की गाड़ी देखकर अचानक

चूहे पुलिस माल खाने में रखें 581 किलो गांजे को खा गए- मथुरा पुलिस ने कोर्ट में दी यह दलील

पुलिस की देखरेख में रखे गांजा को चट कर गए चूहे

Naresh Tomar (मथुरा):-‐--‐   शेरगढ़ और हाईवे थाना पुलिस द्वारा पकड़ी गई 581 किलो गांजे की खेप को चूहे चट कर गए। चूहे द्वारा गांजा खा जाने खुलासा एडीजे सप्तम की अदालत में मांगी गई रिपोर्ट के बाद हुआ।जिसके बाद अदालत ने चूहे की समस्या से निपटने के लिए एसएसपी को

योगी सरकार का बड़ा कदम; अब रेप के मामले में नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत; विधानसभा से बिल पास

*योगी सरकार का बड़ा कदम; अब रेप के मामले में नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत; विधानसभा से बिल पास*

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रेप समेत महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में आरोपी को किसी भी कीमत पर अग्रिम जमानत न मिले, इसके लिए योगी सरकार ने विधानसभा में दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन ) विधेयक 2022 पास कर दिया है. इस सीआरपीसी संशोधन विधेयक के मुताबिक, महिलाओं से रेप और बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने वालों को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी. अब इसे विधान परिषद में पारित कराया जाएगा.

दरअसल, गुरुवार को यूपी विधानसभा में दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन ) विधेयक 2022 पेश किया गया, जिसे बाद में पारित कर दिया गया. इस विधेयक में राज्य के संबंध में सीआरपीसी, 1973 की धारा 438 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार ने एक बयान में दावा किया कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए यौन अपराधों में जैविक सबूतों (बायोलॉजिकल एविडेंस) के त्वरित संग्रह को सुनिश्चित करने, जैविक साक्ष्य को मिटाने से रोकने, प्रासंगिक सबूतों को नष्ट करने की संभावना को कम करने और आरोपी के भीतर डर पैदा करने या पीड़ित या गवाह को मजबूर करने से रोकने के लिए आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है. इतना ही नहीं, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक तथा निजि सम्पति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 भी पारित किया है.

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