नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक आदेश पारित किया कि दिल्ली में निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा सब्सिडी वाली जमीन दी गई है, उन्हें समाज के कमजोर वर्गों के मरीजों को मुफ्त में उपचार देना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में परिचालन करने या काम करने वाले