नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जनता दल (यूनाइटेड) के बागी नेता राज्यसभा सांसद शरद यादव के अयोग्यता के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में आंशिक रूप से संशोधन किया और कहा कि वह अपना सरकारी आवास बरकरार रख सकते हैं, लेकिन वेतन और अन्य लाभ के