गोरक्षकों द्वारा हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की घटनाएं रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद इसके लिए कानून बनाए, जिसमें भीड़ द्वारा हत्या के लिए सजा का प्रावधान हो। कोर्ट ने चार हफ्ते में केंद्र और राज्यों को लागू करने