चुनाव के दौरान चुनावी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा लोगों को रिश्वत देने, झूठा बयान देने, और गलत तरीके से चुनाव प्रभावित करने जैसे अपराधों के लिए कम से कम दो साल की सजा का प्रावधान करने की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें