नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि बहुप्रतीक्षित ईस्टर्न एक्सप्रेसवे को 1 जून से जनता के लिए खोल दिया जाए। आदेश में कहा गया है कि इससे दिल्ली में बढ़ती भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया