नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सोलन जिले के धरमपुर इलाके में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ एक विध्वंस अभियान की अगुवाई में एक सहायक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिसर की घटना के बारे में स्वतः संज्ञान लिया, जिसे एक होटल चलाने वाले ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
शीर्ष अदालत ने महिला अधिकारी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान न करने के लिए राज्य सरकार को भी फटकार लगाई है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी पाया कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि अभियुक्त ने दिन की रोशनी में महिला अधिकारी को कथित तौर पर मार डाला था और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई।
यह घटना उस समय घटित हुई जब टाउन और कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की अधिकारी शैलबाला शर्मा (51) अपनी टीम के चार अन्य सदस्यों के साथ अनधिकृत निर्माण कार्य पर कार्रवाई कर रही थीं। बता दे, उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी ये लोग अवैध निर्माण किए थे।
जब शर्मा और उनकी टीम नारायणी गेस्ट हाउस पहुंची, तो इसके मालिक विजय सिंह ने उनसे अपनी संपत्ति को न छूने के लिए कहा। जब टीम अवैध निर्माण को धवस्त करते हुए आगे बढ़ने लगी तो विजय सिंह ने उन पर गोलियां बरसा दी।