चंडीगढ़। चर्चित मानेसर लैंड स्कैम मामले में मंगलवार को पंचकूला स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमानत दे दी। उन्हें पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। जमानत के वक्त पूर्व मुख्यमंत्री कोर्ट में उपस्थित थे।
इस मामले में सीबीआई कोर्ट में पेश हकर पूर्व सीएम के पूर्व प्रधान सचिव एमएल तायल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पूर्व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एसएस ढिल्लो, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य पूर्व आईएएस अफसर छतर सिंह आदि कोर्ट से ज़मानत ले चुके हैं। पिछली सुनवाई पर हुड्डा अस्वस्थ होने की वजह से कोर्ट नहीं पहुंच सके थे। ऐसे में सुनवाई की तारीख एक मई तय की गई थी। गुरुग्राम के मानेसर में 15 सितंबर 2015 को हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पूर्व सीएम हुड्डा ने मानेसर लैंड स्कैम मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि ढींगरा आयोग का गठन असंवैधानिक है और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है।
मानेसर लैंड स्कैम मामले में पूर्व सीएम हुड्डा समेत 34 अधिकारियों के खिलाफ फरवरी में सीबीआई ने चार्जशीट जमा करवाई थी। गुरुग्राम के मानेसर में दो गांव की जमीन को एक्वायर करने के नाम पर प्राईवेट बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का यह पूरा मामला है। गौरतलब है कि मानेसर लैंड स्कैम में आरोपी रिटायर्ड आईएएस और कांग्रेस सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे मुरारी लाल तायल ने 4 अप्रैल को पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस याचिका पर सीबीआई को नोटिस दिया था, ताकि जवाब दायर हो सके।
[हिन्द न्यूज टीवी के लिए चंडीगढ़ से अभिषेक]