गुरुग्राम में प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने पर नगर निगम ने गुरुवार को साऊथ सिटी-1 में स्थित यूनिटैक हाऊस का बेसमेंट सील कर दिया हैं | यूनिटैक हाऊस पर करीबन एक करोड़ से अधिक रूपए का प्रोपर्टी टैक्स बकाया है। उल्लेखनीय है कि प्रोपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर नगर निगम,गुरूग्राम की सख्ती जारी है। इससे पूर्व नगर निगम सीमा में स्थित बैंक्वेट हॉल/मैरीज पैलेस के खिलाफ नगर निगम ने सीलिंग अभियान चलाया था। जिसके परिणामस्वरूप काफी बैंक्वेट हॉल संचालकों ने पूरा बकाया प्रोपर्टी टैक्स जमा करवा दिया। इसके अलावा, समय-समय पर औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रोपर्टीज को सील करने की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। गुरुवार की कार्रवाई जोनल टैक्सेशन ऑफिसर-3 गुलशन सलूजा की टीम ने की । वहीँ, नगर निगम के आयुक्त यशपाल यादव ने बतया कि नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों, खाली प्लॉटों का प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रोपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वालों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें ब्याज एवं पैनल्टी लगाने के साथ-साथ प्रोपर्टीज को सील करने का प्रावधान है। अगर सील करने उपरान्त भी प्रोपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं की जाती है, तो संबंधित प्रोपर्टी को सार्वजनिक रूप से नीलामी की प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाता है और नीलामी के माध्यम से नगर निगम, प्रोपर्टी टैक्स की वसूली करता है।
हिन्द न्यूज टीवी के लिए गुरुगाम से अभिषेक