माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए बुधवार को नगर निगम, गुरूग्राम की इनफोर्समैंट टीम ने आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में 3 नए निर्माणों को सील करने के साथ,एक नवनिर्मित चारदीवारी को तोड़ दिया। आपको बता दें कि नगर निगम के जेई नवीन कुमार तथा आशीष सहरावत की टीम ने यह कार्रवाई अशोक विहार फेज-3 और शीतला कॉलोनी में की थी । टीम ने दो दुकानों तथा एक मकान को सील किया तथा एक अन्य चारदीवारी को तोड़ दिया ।वहीँ, टीम ने निर्माणकर्ताओं से आगाह किया कि वे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना करें। न्यायालय ने आयुध डिपो को प्रतिबंधित दायरे में किसी भी प्रकार के नए निर्माण पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया हुआ है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम एवं जिला प्रशासन कि तरफ से समय-समय पर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत नए निर्माणों को तोडऩे एवं सील करने की कार्रवाई की गई है। नगर निगम एवं जिला प्रशासन ने बुधवार को एक बार फिर गुरूग्राम के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे प्रतिबंधित दायरे में किसी प्रकार का निर्माण ना करें। इसके साथ ही प्रतिबंधित दायरे में मकान, दुकान या प्लॉट की खरीद—फरोख्त भी ना करे ।
हिन्द न्यूज़ टीवी के लिए गुरुग्राम से अभिषेक