भारत के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और मां अमीना बी ने दाऊद की संपत्ति जब्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है ।
जब से दाऊद भारत छोड़कर भागा है, तब से उसकी संपत्तियों पर दाऊद की मां और बहन का ही कब्जा रहा है, इससे पहले 1988 में SFEMA एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल ने दाऊद की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उसकी बहन और मां ने इस जब्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी । शुक्रवार को जस्टिस आरके अग्रवाल की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया ।
आपको बता दें ट्रिब्यूनल के इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा था, अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा हसीना पारकर और अमीना बी की याचिका को खारिज किए जाने के बाद दाऊद की संपत्ती जब्त होना तय हो गया है ।