सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि खाप पंचायत का शादी रोकना पुरी तरह गैरकानूनी है कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई संगठन शादी को रोकने की कोशिश करता है तो वह पूरी तरह से गैर कानूनी है। दरअसल ऑनर किलिंग मामले की सुनवाई के दौराना केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऑनर किलिंग को आईपीसी में हत्या के अपराध के तहत कवर किया जाता है सइके साथ ही ऑनर किलिंग को लेकर लॉ कमिशन की सिफारिशों पर विचार हो रहा है इस संबंध में 23 राज्यों के विचार प्राप्त हो चुके है जिसमे अभी 6 राज्यों के विचार आने बाकी है वहीं केन्द्र सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि ऑनर किलिंग को रोकने के लिए स्पेशल सेल बनाने के निर्देश जारी कर दिया गया है अगर कोई युगल शादी करना चाहता है और उसे जान का खतरा है तो राज्य उनके बयान दर्ज कर कार्यवाई करे ।