देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की नदियों में मशीनों से खनन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं, कोर्ट ने सचिव खनन से पूछा है कि वन विकास निगम की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रुपये और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपये प्रति कुंतल कैसे है?
कोर्ट ने वन विकास निगम को 12 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी जिलों के डीएम को नदी तल पर खनन के लिए लगी मशीनों को सीज करने के भी आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।