हरिद्वार। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी के साथ षड्यंत्र रचकर पति की हत्या कराने की आरोपित पत्नी समेत दो अभियुक्तों को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शेष चंद्र ने आजीवन कारावास व 75-75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार ने बताया कि 18 सितंबर 2011 को रुड़की कोतवाली क्षेत्र में रात नौ बजे मोटरसाइकिल सवार तीन आरोपितों ने पेट्रोल पंप कर्मी इरफान को एनआइएच कालोनी के पास गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मौके पर काफी लोग जमा हो गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस ने इरफान को घायलावस्था में सरकारी अस्पताल रुड़की में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां उसकी गंभीर हालत को देखकर हायर सेंटर चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान इरफान की मृत्यु हो गई थी।
मृतक इरफान के पिता ने मृतक की पत्नी इमराना निवासी कटहैडा मंगलौर एवं शहनवाज उर्फ रुखसार निवासी थाना व कस्बा बेहट जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। जांच के बाद पुलिस ने इमराना व शहनवाज उर्फ रुखसार के खिलाफ षड्यंत्र रचकर हत्या करने के आरोप में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मृतक की पत्नी इमराना और शाहनवाज उर्फ रुखसार को इरफान की हत्या करने का दोषी पाया और सजा सुना दी।