उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार दो से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्ति के लिए कड़े नियम ला सकती है. सरकार ऐसे लोगों को सामाजिक कल्याण योजनाओं या ग्राम प्रधानी, जिला पंचायत, जिला पंचायत सदस्य पंचायत चुनाव, विधायकी के चुनाव में भाग लेने की मिली अनुमति पर रोक लगा सकती है. जिस व्यक्ति के दो से ज्यादा बच्चे होंगे वह इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप 2 से ज्यादा बच्चे हैं. आपके लिए यह एक बड़ी बुरी खबर है.
योगी आदित्यनाथ सरकार 2 से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्ति के लिए कड़े नियम बनाने जा रही है. ऐसे व्यक्ति को पंचायत चुनाव में भाग लेने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि 2 से ज्यादा बच्चे वाला चुनाव के दौरान वोटिंग से भी महफूज रह सके। ऐसे लोग को सामाजिक कल्याण योजना या पंचायत चुनाव में भाग लेने की अनुमति पर रोक लेगी। राज सरकार एक नई जनसंख्या नीति बना रही है.
जिसमें प्रावधान हो सकते हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार नई नीति की जल्द घोषणा कर सकती है.वह अन्य राज्यों राज्यों की जनसंख्या नीतियों का अध्ययन कर रही है. उसमें से जो सबसे अच्छी नीति होगी उसको देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में लागू करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि विशेषज्ञों का एक दल मसौदा नीति का अध्ययन कर रहा है. इससे पहले वर्ष 2000 में जनसंख्या नीति की सीमा से भी गई थी।
मोदी सरकार भी 2021 जनसंख्या मतगणना लेकर आ रही है उसमें भी देश के लोगों की मतगणना की जाएगी और परिवार के मुखिया से 30 सवाल पूछे जाएंगे
दक्षिण भारत राज्य में जनसंख्या नियंत्रण करने में सफलता हासिल हुई है. हालांकि अभी तक उत्तर भारत के किसी भी राज्यों में इस दिशा में संघर्ष ने किए किया गया है. उन्होंने कहा कि हमसे जनसंख्या में कम राजस्थान और मध्यप्रदेश में जिन लोगों से ज्यादा बच्चे हैं. उन्हें सुविधा देना कम कर दिया है।
अब उत्तर प्रदेश सरकार भी ज्यादा बच्चे वालों को सुविधा कम देगी। उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। वह अन्य सरकारी फायदे भी नहीं उठा सकते अगर उत्तर प्रदेश सरकार सभी राज्यों का अवलोकन करके इस तरह का कोई प्रस्ताव लेकर आती है. तो जिसके ज्यादा बच्चे हैं उनके लिए यह एक बहुत बुरी खबर है बच्चों की पढ़ाई परिवार के स्वास्थ्य स्कूल की फीस ए रोजगार चुनाव लड़ना वोटिंग देना इन सब पर इस नियम का प्रभाव पड़ सकता है.