नई दिल्ली:
कांग्रेस की पूर्व सांसद व सोशल मीडिया संयोजक दिव्या स्पंदना के खिलाफ लगाई गई देशद्रोह की धारा वह हटा दी गई है,जिसमें उन्होनें देश के पीएम नरेन्द्र मोदी को चोर कहा था। पीएम पर की गई आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ रात को विवेकखंड निवासी अधिवक्ता सैय्यद रिजवान अहमद की तहरीर पर गोमती नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अहमद ने शिकायत में कहा कि इस ट्वीट के जरिए स्पंदना ने मोदी के खिलाफ नफरत भड़काने का काम किया है।
वकील और समाजसेवक सैयद रिजवान ने एफआईआर की कॉपी ट्वीट कर कहा है कि दिव्या स्पंदना के खिलाफ आईपीसी की धारा 124आ (राष्ट्रद्रोह) और आईटी एक्ट की धारा 67 (आई) के तहत केस दर्ज किया गया है। उन्होंने यूपी पुलिस को धन्यवाद कहा है और पीएम नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा है कि आपकी लीगल टीम को और सक्रिय होना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने और मेरे साथियों ने ये कार्रवाई क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री है न कि किसी दल के।
गोमतीनगर थाने के प्रभारी निरीक्षक देवी प्रसाद तिवारी का कहना है कि विवेचना में देशद्रोह का मामला नहीं पाया गया पर उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसकी जांच की जा रही है। प्राथमिकी के अनुसार नई दिल्ली की राम्या ने सोमवार दोपहर पीएम मोदी की फोटो पोस्ट करते हुए आपत्तिजनक ट्वीट किया था। इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर कड़ी निंदा की। जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था।