रायपुर: सेक्स सीडी मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को सीडी बांटने का दोषी पाया है। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत की कथित सेक्स सीडी भाजपा नेता कैलाश मुरारका के इशारों पर तैयार की गई थी। सीबीआई कोर्ट ने अपने आरोपपत्र में कहा है कि छवि खराब करने के लिए अश्लील क्लिप से छेड़छाड़ कर राजेश मूणत का चेहरा लगाया गया था। उन्हें आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बघेल 8 अक्टूबर तक रिमांड पर रहेंगे। इस मामले में आरोपी विजय भाटिया और विनोद वर्मा को जमानत मिल गई है। को जमानत मिल गई है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को रायपुर कोर्ट में दायर आरोपपत्र में फोरेंसिक जांच का हवाला देते हुए यह दावा किया। सीबीआई सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि आरोपी मुरारका ने दो अन्य आरोपियों विनय पांड्या और रिंकू खनूजा को 75 लाख रुपये दिए थे। दोनों ने मुंबई में एक व्यक्ति को एक लाख रुपये देकर कथित सीडी तैयार करवाई थी। भूपेश बघेल ने इससे पहले जमानत लेने से इनकार कर दिया था। भूपेश बघेल ने कहा था कि वे इस मामले में बेल नहीं मांगेंगे और जेल जाएंगे। लिहाजा भूपेश बघेल को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया। कथित सेक्स सीडी मामले में भूपेश बघेल को अलग-अलग धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है। बघेल को 120बी, 469, 471 आईटी एक्ट 67ए के तहत आरोपी बनाया गया। छत्तीसगढ़ भाजपा ने मंत्री की कथित सेक्स सीडी मामले में आरोपी कैलाश मुरारका को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सीबीआई के आरोपपत्र में मुरारका का भी नाम था।