लखनऊ। उत्तरप्रदेश में सोलर फोटोवोल्टिक इरीगेशन पम्प योजना के अंतर्गत किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पम्प दिए जाने हैं। इस वर्ष सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी कर प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कदम उठाये गए हैं, ताकि किसानों को आसानी से सोलर पम्प दिए जा सकें।
प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी निर्देश के अनुसार गत वर्ष के अवशेष 5853 सोलर फोटोवोल्टाइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना के लक्ष्य के लिए अब ”पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ-पहले सोलर पम्प पाओ” के आधार पर चयन किया जाएगा। इसके लिए आगामी 18 अगस्त तक ऐसे पंजीकृत किसान, जो बोरिंग एवं जल स्तर की उपयुक्तता के अनुसार बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध करायेंगें, उन्हें बैंक ड्राफ्ट जमा करने की तिथि व समय के आधार पर पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धान्त पर उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थी किसानों का चयन विकास खण्ड एवं जनपद हेतु आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक ही किया जाएगा।
यदि किसी विकास खण्ड में कम बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होते हैं, तो जनपद के दूसरे विकास खण्ड के कृषकों का चयन जनपद के लक्ष्यों की सीमा तक किया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी जनपद में लक्ष्य से कम बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होते हैं, तो ऐसे जनपद जहां अधिक बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुए हैं, के लक्ष्यों में परिवर्तन करते हुए पुनः अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया जाएगा तथा लक्ष्य से अधिक प्राप्त होने पर उसे आगामी वर्ष के लक्ष्य के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा। इच्छुक किसान सम्बन्धित उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
वर्तमान वर्ष के 10,000 सोलर इरीगेशन पम्प लक्ष्यों के चयन हेतु ऐसे कृषक, जो पोर्टल पर पंजीकृत रहते हुए सोलर पम्प प्राप्त करने के इच्छुक है, वे 10 सितम्बर, 2018 से 10 अक्टूबर, 2018 के बीच कृषक अंश के बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेज:
-उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र
-बैंक खाता पासबुक की कॉपी
-किसान के पहचान की कॉपी
-किसान प्रमाण पत्र
-आवेदक की फोटो