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अवैध निकासी मामले में लालू की जमानत याचिका खारिज

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झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है गैरतलव है कि रांची की विशेष अदालत ने लालू को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद से लालू रांची के जेल में हैं इसके बाद लालू ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया आपको बतादे कि 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से 89 लाख 27 हजार रुपये की अवैध ढंग से पशु चारे के नाम से निकालने के मामले में लालू समेत कई अन्य लोगों को सीबीआई की विशेष अदालत ने कुल 16 लोगों को दोषी करार दिया था ।

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