देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और दिल्ली के LG के बीच चली आ रही जंग पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने LG और केजरीवाल सरकार को साफतौर पर कहा कि दोनों कों मिलकर काम करना होगा। वहीं कोर्ट ने कहा कि चुनी सरकार के पास फैसले लेने, कानून बनाने का अधिकार है। वहीं दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला
दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि दिल्ली बाकी राज्यों से अलग है और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
इसलिए दिल्ली नहीं बन सकती पूर्ण राज्य
केजरीवाल सरकार चाहती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, लेकिन सविधान और जानकारों की मानें तो इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती। दरअसल, इसके लिए संसद में फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना है या नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।