दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी के बीच कई मुद्दों को लेकर चल रही लड़ाई पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी के पास स्वतंत्र अधिकार नहीं है और कैबिनेट की सलाह से वो काम करें।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एलजी को दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के अलावा दिल्ली विधानसभा कोई भी कानून बना सकती है।
UPDATE:
जमीन, ऑर्डर पब्लिक और पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है – सुप्रीम कोर्ट
केजरीवाल ने किया ट्विट, कहा दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत हुई है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, एलजी याद रखें जनता की पसंद चुनी हुई सरकार, एलजी सिर्फ फैसला दे सकते हैं। मंत्रिमंडल के फैसले नहीं अटका सकते LG
एलजी का रोल राष्ट्रहित का धयान रखना, फैसले पर एलजी की सहमति जरूरी नहीं – सुप्रीम कोर्ट
एलजी का रोल राष्ट्रहित का धयान रखना
चुनी हुई सरकार की असली ताकत और असली जिम्मेदारी, एलजी फैसले लटककार नहीं रख सकते- सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली पर 3 जजों की बड़ी टिप्पणी, चुनी सरकार के पास असली ताकत
दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मुमकिन नहीं – CJI
अराजकता के लिए कोई जगह नहीं – सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली पर जीन जजों की बड़ी टिप्पणी, LG कैबिनेट की सलाह पर करें काम