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RSS मानहानि मामलाः भिवंडी कोर्ट ने तय किया राहुल गांधी के खिलाफ आरोप

RSS मानहानि मामलाः भिवंडी कोर्ट ने तय किया राहुल गांधी के खिलाफ आरोप

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भिवंडी। भिवंडी, महाराष्ट्र में एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के आरोप तय किया। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी ।

राहुल गांधी के वकील ने कहा कि वे इस मामले में दोषी नहीं हैं। कोर्ट में राहुल गांधी ने आरोपों को गलत बताया लेकिन कहा कि मैं केस का सामना करूंगा।

राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तैयार किए गए।

बता दें, आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने मार्च 2014 में चुनाव रैली में अपने बयान पर गांधी के खिलाफ अदालत में स्थानांतरित कर दिया था, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को दोषी ठहराया था।

23 अप्रैल को, गांधी के वकील ने अदालत में बार-बार आने से छूट के लिए पार्थना पत्र दिया था।

सितंबर 2016 में राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका वापस ले ली, इस मामले को चुनौती दी और कहा कि वे मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं।

शीर्ष अदालत ने एक मुकदमे में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था।

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