गुरूग्राम। अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ नगर निगम गुरूग्राम की कार्रवाई जारी है। इसके तहत बुधवार को हरीनगर एक्सटेंशन कॉलोनी में 8 निर्माणाधीन बिल्डिंग निर्माण को सील करने की कार्रवाई की गई। इन बिल्डिंगों का निर्माण नगर निगम से बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करवाए बिना ही किया जा रहा था।
नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त यशपाल यादव के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले नगर निगम से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। अर्थात बिना बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करवाए बिना किए जाने वाले निर्माण को सील करने एवं तोडऩे की कार्रवाई करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार द्वारा 15 कॉलोनियों को रेगुलराइज किया गया है तथा यहां के लोगों को नगर निगम द्वारा मुनादी एवं अन्य माध्यमों से अवगत करवाया गया है कि वे विकास शुल्क का भुगतान करके बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करवाकर निर्माण करें। बिना स्वीकृति के किए जाने वाले निर्माणों के खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
हिन्द टीवी न्यूज के लिए गुरुग्राम से अभिषेक