नईदिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंदिरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह कहा है कि किसी प्रोपराइटर को रेजिडेंशियल इस्तेमाल के लिए घर किराए पर देने पर 1 जनवरी 2023 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) नहीं देना होगा। सीबीआईसी ने यह फैसला पिछले महीने 17 दिसंबर को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में दिए गए सुझाव के बाद लिया गया है।
आपको बता दें, सीबीआईसी ने अपनी नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया है कि नए साल से किसी भी रेजिडेंशियल यूनिट पर जिसे रजिस्टर्ड यूनिट के प्रोपराइटर को किराए पर दिया गया हो वो जीएसटी के दायरे से बाहर होगी। लेकिन इसकी एक शर्त है, वो यह कि उस रेजिडेंशियल यूनिट का इस्तेमाल केवल इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, सीबीआईसी ने यह भी स्पष्ट किया की अगर किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मालिकाना हक के लिए किया जा रहा है तो, उसके मालिक पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
सीबीआईसी की नोटिफिकेशन में अन्य चीज़ों का भी जिक्र किया गया है जिनपर 1 जनवरी, 2023 से टैक्स में बदलाव किया गया है।
जैसे की- पेट्रोल के साथ मिलावट के लिए रिफाइनरी को आपूर्ति की जाने वाली एथिल एल्कोहल, जिस पर 1 जनवरी से 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। आपको बता दें, एथिल एल्कोहल पर अभी तक 18 प्रतिशत टैक्स लग रहा था। इसके अलावा, दालों की भूसी पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले इसपर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता था। जबकि फलों के रस से बनने वाले पेय पदार्थों पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।