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गन्ना मंत्री सुरेश राणा पर दर्ज मुकदमा अदालत ने किया खत्म

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नरेश तोमर
आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण देने का प्रदेश के गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा पर दर्ज मुकदमा अदालत ने खत्म कर दिया है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान यह मुकदमा शामली जिले के थानाभवन थाने पर दर्ज हुआ था। प्रदेश सरकार ने विगत दिनों इस मुकदमे को वापस लेने की अनुमति दी थी।
शामली के थानाभवन निवासी प्रदेश के गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा को एक मुकदमे से राहत मिली है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में विधायक रहते हुए उन्होंने शामली जिले की थानाभवन विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। 30 जनवरी 2017 को चुनाव के दौरान उनके खिलाफ थानाभवन थाने पर सुरेश राणा के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज कराया गया था। चुनाव जीतने और योगी मंत्रिमंडल में गन्ना मंत्री बनने के बाद सुरेश राणा ने सरकार को पत्र लिख कर इस मुकदमे को राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज होने की बात कहते हुए वापस लेने की मांग की थी।

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