बस्ती -यूपी:
जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत केसो की सुनवाई करने मे यूपी सूचना आयोग दो साल पीछे है और सूचना अधिकार से सूचना मांगना उन सभी के लिये टेढी खीर है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि उनके विभाग मे मैन पावर का भी कमी है जिस वजह से केस पेंडिग मे हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसे प्रशासन और प्रबन्धन एकादमी के तत्वाधान में आयुक्त सभागार में यूपी के राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, आयुक्त सभागार में मण्डल एवं जनपद के विभागीय अपील अधिकारी प्रथम एवं जनसूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ।
इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करते हुए मण्डलायुक्त अनिल सागर ने कहा कि आयुक्त महोदय एक अच्छे सूचना आयुक्त व मिलनसार अधिकारी है, आपके द्वारा पूर्व में भी इस मण्डल में प्रशिक्षण दिया जा चुका है, आशा करता हॅू कि हमारे बस्ती मण्डल के अधिकारी एंव जनसूचना अधिकारीगण, सूचना अधिनियम की विशेषताओं से लाभ लेंगे और मंसा के अनुरूप कार्य करेंगे। सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य सूचना आयोग का मुख्य उद्देश्य सूचना अधिकार अधिनियम की विशेषताओं को बताना व अधिकारियों को कानून की परिधि में सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करना है, कहा कि वर्ष 2016 में मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित हो चुके है, इसके लिए रिसोर्स पर्सन राहूल सिंह अधिनियम के विस्तृत बिन्दुओं एवं नियमावली की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और सूचना आयुक्त द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर समाधान भी पेश किया गया औ लोगो को उदाहरण सहित उसकी व्याख्या भी की गयी.
रिपोर्ट- सतीश श्रीवास्तव
(बस्ती -यूपी)