25 अगस्त 2007 को हैदराबाद बम धमाकों से दहल उठा था। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानि एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आज इस केस में अपना फैसला सुनाया। जहां दो आरोपियों को दोषी करार दिया गया और दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने शफीद सैयद और मोहम्मद अकबर को दोषी करार दिया गया है। वहीं दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
हैदराबाद में दो बम धमाके हुए थे। पहला धमाका खाने-पीने के लिए मशहूर कोटी इलाके के गोकुल चाट भंडार में हुआ था, जबकि दूसरा ब्लास्ट दूसरा शहर के टूरिस्ट स्पॉट लुम्बिनी पार्क में हुआ था।
यही नहीं हैदराबाद पुलिस ने दो अलग जगहों से दो जिंदा IED भी बरामद किए थे। इन धमाकों में 42 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। वहीं आज 11 साल बाद कोर्ट में इस केस की आखिरी बहस के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। ऐसे में चेरापल्ली सेंट्रल जेल में खास इंतजाम भी किए गए थे।
तेलंगाना काउंटर इंटेलीजेंस सेल ने जांच के दौरान 7 लोगों को आतंक फैलाने के लिए आरोपी बनाया था और इन पर अलग-अलग चार्जशीट दायर की थी। जांच के दौरान सामने आया कि इन धमाकों के मास्टरमांइड आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के फाउंडर रियाज भटकल और इकबाल भटकल थे।