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विधि आयोग ने दिया सुझाव, शादी के लिए पुरुषों की कानूनी उम्र होनी चाहिए 18 साल

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आज पुरुषों की कानूनी उम्र को लेकर विधि आयोग ने एक सुझाव दिया। उन्होंने सुझाव में कहा कि महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र समान होनी चाहिए। अयोग की तरफ से कहा गया कि वयस्कों के बीच शादी की अलग-अलग उम्र की व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए।

अपने पत्र में विधि आयोग की तरफ से कहा गया कि ‘पति-पत्नी के लिए उम्र में अंतर का कोई कानूनी आधार नहीं है क्योंकि शादी कर रहे दोनों लोग हर तरह से बराबर है और उनकी साझेदारी बराबर वालों के बीच वाली होनी चाहिए।’

वहीं आयोग ने नजरिया भी साझा किया कि महिलाओं और पुरुषों की शादी की उम्र में अंतर बनाए रखना इस दकियानूसी बात में योगदान देता है कि पत्नियां पति से छोटी होनी चाहिए। मौजूदा समय में महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल है।

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