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प्रिया प्रकाश के खिलाफ FIR को कोर्ट ने किया खारिज, जानें क्या था पूरा मामला

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना में अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वरियर के खिलाफ अपनी फिल्म ‘ओरु अदार लव’ गीत ‘माणिक्य मालाराय पोवी’ के चित्रण पर दर्ज एइआईआर को खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीश खंडपीठ और न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचुड़ शामिल थे। उन्होंने आदेश पारित किया कि एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि एक लोकप्रिय लोक गीत के चित्रण को कभी भी ‘निंदा’ नहीं कहा जा सकता है।

16 फरवरी को रजा अकादमी ने यूनियन सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को इंटरनेट सनसनीखेज वैरियर के गीत पर प्रतिबंध लगाने की मांग के लिए एक पत्र लिखा था। अकादमी ने आरोप लगाया कि मलयालम गीत ने पैगंबर मोहम्मद और उनकी ‘पवित्र पत्नी’ का अपमान किया था।

21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ लंबित सभी मामलों पर रोक लगा दी और कहा कि अभिनेता सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाए जाने के बाद इस मामले में और सुनवाई तक देश के किसी भी हिस्से में उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती है।

प्रिया ने अपनी याचिका में दावा किया कि “एक गीत जो कि 40 वर्षों तक अस्तित्व में रहा है और मुस्लिम समुदाय के साथ सभी को प्यार करता है, अचानक उनकी धार्मिक भावनाओं को अपमानित नहीं कर सकता है।” मलयालम फिल्म ‘ओरु अदार लव’ का पहला गीत व्हायरियर की प्यारी कलाकृतियों और एक झलक के कारण रिलीज होने के कुछ घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर वायरल बन गया।

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