नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अकेले मुंबई पासपोर्ट कार्यालय को भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी की रिपोर्ट को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में स्वामी ने तर्क दिया कि पासपोर्ट कार्यालय केवल अन्य एजेंसियों के इनपुट के आधार पर मंजूरी देता है, जिसमें विशेष रूप से वित्त मंत्रालय जरूर स्पष्टीकरण देता है।
किसी को भी केवल पासपोर्ट कार्यालय मंजूरी नहीं दे सकता है जब तक कि वित्त मंत्रालय भी मंजूरी नहीं देता है। राजस्व खुफिया विभाग ने 14 जनवरी, 2017 को पहली बार छापा मारा। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी और अन्य ने 2017 के दौरान ही देश छोड़कर भाग निकले और यह तब संभव हुआ जब उन्हें पूरी तरह से स्पष्टीकरण मिला। इसलिए वित्त मंत्रालय, विशेष रूप से वित्त सचिव और राजस्व सचिव को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने नियमों का पालन क्यों नहीं किया।
विदेश मंत्रालय (एमईए) के आधिकारिक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि मुंबई पासपोर्ट कार्यालय से चोकसी को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) को स्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) के आधार पर उपलब्ध कराया था।
हमने इस मुद्दे पर मीडिया रिपोर्ट देखी है। 16 मार्च, 2017 को एंटीगुआ और बारबूडा के लिए पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई द्वारा मेहुल चोकसी को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जारी किया गया था। पीसीसी को स्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया था।
मेहुल चोकसी, जो 2 बिलियन अमरीकी डालर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में कथित रूप से शामिल है, उसने जुलाई से कैरीबियाई राष्ट्र में शरण ली है।
घोटाले का पता लगाने के बाद फरवरी में उनका वैध पासपोर्ट रद कर दिया गया था।