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जानें, किन पूर्व मुख्यमंत्रियों पर नहीं लागू होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश और अपने सरकारी घर में ही रहेंगे

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भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों कैलाश चंद्र जोशी, बाबूलाल गौर और उमा भारती को सरकारी बंगला खाली करने से राहत दे दी है।

उन्होंने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने से राहत दी है। जबकि कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बंगला खाली करने के लिए कहा गया है।

बता दें, मई माह में सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रदेशों के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपान सरकारी बंगला खाली कर दिया था। जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी शामिल थे। इनका जिक्र इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर समय बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की थी और उन्हें सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था।

ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है और क्या इसे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं माना जाएगा?

उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह से भी सरकार ने बंगला खाली करवाने में कोई कोताही नहीं बरती थी। केवल नारायण दत्त तिवारी को राहत इसलिए मिली है कि वे अस्पताल में भर्ती हैं।

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